दिल्ली की एक अदालत ने सत्य निकेतन में इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत के कुछ ही दिनों बाद वहां के पीजी संचालक की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सत्य निकेतन PG संचालक शुभम त्यागी की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी। यह घटना PG की बहुमंजिला इमारत गिरने से सात लोगों (जिनमें ज़्यादातर छात्र थे) की मौत के कुछ दिनों बाद हुई है।
पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज ने गिरफ्तारी से पहले ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी।
6 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास, छात्रों के इलाके सत्य निकेतन में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई, जिसका इस्तेमाल लड़कों के प्राइवेट हॉस्टल के तौर पर किया जा रहा था। इस हादसे में पांच छात्रों और दो मज़दूरों समेत सात लोगों की मौत हो गई।