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1 दिसंबर 2022 या उसके बाद देश में निर्मित, आयात या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों (Tobacco Products) पर नई स्वास्थ्य चेतावनी (Health Warning) लिखी होगी। इसके साथ ही नई तस्वीर भी प्रदर्शित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने अधिसूचना जारी कर बताया की तंबाकू (Tobacco) उत्पादों के पैक पर नई चेतावनी बतौर लिखा होगा कि “तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनती है।” तंबाकू पैक पर नई डिस्प्ले इमेज इस साल 1 दिसंबर से इसके शुरू होने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

https://twitter.com/MoHFW_INDIA/status/1552932103410827264

इस अधिसूचना में अगले साल के लिए भी कहा गया है कि एक दिसंबर 2023 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी के साथ एक तस्वीर प्रदर्शित होगी। उस पर चेतावनी स्वरूप लिखा जाएगा, “तंबाकू का सेवन करने वाले कम उम्र में मर जाते हैं।” मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी ठीक उसी तरह दी गई है जैसा कि निर्धारित किया गया है।

मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 दिनांक 21 जुलाई, 2022 में संशोधन के माध्यम से नई स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2022 के तहत संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे। सरकार ने कहा कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित कारावास या जुर्माना है।

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