Report by Manisha:
अगर आपने अपने PAN को अपने आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं किया है, तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि आज यानी 31, 2021 मार्च को PAN से आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख है और अगर आज आपका PAN आपके आधार से लिंक नहीं हुआ, तो अब उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतान करना होगा।
इससे पहले भी, केंद्र सरकार ने कई बार आधार से PAN को लिंक करने की मियाद बढ़ाई है, लेकिन वहीं अब ऐसा न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है। वहीं, कार्डहोल्डर के PAN को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा।
हालांकि लोकसभा में पिछले मंगलवार यानी 23 मार्च, 2021 को फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान किया गया है कि PAN से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का PAN अवैध घोषित होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी, सो अलग।
वहीं ध्यान रहे, इनकम टैक्स की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को PAN कार्ड था, या वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य था, उसे PAN को आधार से लिंक करना होगा। वहीं, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने रिटर्न फाइल और PAN अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है।

