सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्सफा (Armed forces special power act AFSPA) पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah)ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफस्पा को हटाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा के दायरे में आने वाले इलाकों में कमी लाने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इन राज्यों में अफ्सपा कानून अब सीमित जगहों तक ही सीमित रहेगा। अधिकांश इलाकों से इस कानून को हटा लिया जाएगा।
अफस्पा क्या है
अफस्पा यानी पुलिस बल को दिया जाने वाला विशेष अधिकार अधिनियम (The Armed Forces (Special Powers) Act)देश के अशांत क्षेत्रों पर लागू होता है। इसके तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। सुरक्षाबल बिना किसी चेतावनी के किसी व्यक्ति को शक के आधार में गिरफ्तार कर सकता है या तलाशी अभियान चला सकता है। धड़-पकड़ के दौरान यदि किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सुरक्षाबल जिम्मेदार नहीं होता है। उत्तर-पूर्व के कई अशांत प्रदेशों और जम्मू-कश्मीर में कई दशकों से अफस्पा लागू है।
अफ्सफा देश के अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देती है कि वह शक के आधार पर भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के अधिकांश इलाकों में अफ्सपा कानून लगा हुआ है।
