पोस्टमार्टम से पता चला कि मौके पर ही दम तोड़ देने वाले साहिल की खोपड़ी, कई पसलियां और कोहनी टक्कर के प्रभाव से टूट गई थीं।

दिल्ली के द्वारका में एक भीषण एसयूवी दुर्घटना में 23 वर्षीय साहिल धनेशरा की मौत के कुछ दिनों बाद, आरोपी के पिता ने मंगलवार को कहा कि परिवार “गहरे शोक में डूबा हुआ” है और स्वीकार किया कि दुर्घटना में शामिल वाहन उनके व्यावसायिक परिवहन व्यवसाय से संबंधित है।

दुर्घटना के समय वाहन चला रहा व्यक्ति 17 वर्षीय अक्षत्रा सिंह था, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि स्कॉर्पियो एसयूवी से टक्कर के कारण मौके पर ही दम तोड़ देने वाले साहिल की खोपड़ी, कई पसलियां और कोहनी में फ्रैक्चर हो गए थे।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के तहत जिम्मेदार ठहराया है, जैसा कि एचटी ने पहले बताया था।

आरोपी के पिता ने माफी मांगी, पुलिस के साथ सहयोग करने की बात कही
परिवहन व्यवसाय चलाने वाले आरोपी के पिता से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि घटना के समय वे शहर में मौजूद नहीं थे।
“मेरी पत्नी ने मुझे दुर्घटना के बारे में बताया। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था,” उन्होंने कहा और बताया कि उनका बेटा अपनी बेटी को कहीं छोड़ने जा रहा था। “मुझे इस घटना का बहुत अफसोस है। मैं समझ सकता हूँ कि पीड़ित परिवार किस पीड़ा से गुजर रहा होगा।”

उन्होंने कहा कि वे कानून के अनुसार हर संभव सहयोग करेंगे। “मेरा बेटा और बेटी गाड़ी में थे। मैं व्यावसायिक वाहन व्यवसाय चलाता हूँ। यह वाहन हमारे व्यवसाय में इस्तेमाल होता है, और इस वाहन पर चालान हमारे ड्राइवरों की वजह से हुआ है। यह मेरे बेटे की वजह से नहीं है। यह एक दिल दहला देने वाली घटना है।”

पिता ने आगे कहा, “आरोपी बहुत परेशान है। पूरे परिवार में गहरा दुख छाया हुआ है, उस परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी। हमने पुलिस के साथ सहयोग किया... पुलिस ने मुझसे दस्तावेज़ मांगे। हमने सभी दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए। नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी (कि मेरी बेटी रील बना रही थी), और यह रील नहीं, बल्कि एक छोटा वीडियो था।”

द्वारका एसयूवी दुर्घटना: क्या हुआ?
यह दुर्घटना 3 फरवरी को सुबह लगभग 11:50 बजे सेक्टर 11 स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पास हुई। पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो ने एक आर15 यामाहा मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे उसके सवार साहिल धनेशरा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्कॉर्पियो ने एक खड़ी स्विफ्ट डिजायर को टक्कर मारी, जिससे कैब चालक अजीत सिंह घायल हो गए।

ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया गया और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना), 106 (1) (लापरवाही जिसके कारण मृत्यु हुई) और 125 (ए) (जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया।

मंगलवार को द्वारका के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि नाबालिग ड्राइवर के पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199ए (नाबालिग द्वारा यातायात नियम तोड़ने पर अभिभावक या वाहन मालिक उत्तरदायी होते हैं) के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने एचटी को बताया, “शुरुआत में लड़के ने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। अब जांच के आधार पर लड़के के पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया जाएगा।”

4 फरवरी को उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और निगरानी गृह भेज दिया गया। 10 फरवरी को नाबालिग को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अंतरिम जमानत दी गई।

पीड़ित की मां ने मंगलवार को बताया कि उनके बेटे की हत्या उसके कार्यस्थल से महज 10 मिनट की दूरी पर एक "लापरवाह किशोर" ने कर दी। धनेशरा, जो एक बीमा कंपनी में अंशकालिक नौकरी करता था, इस साल के अंत में उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाने की योजना बना रहा था।

उन्होंने कहा, "मेरा बेटा 10 मिनट तक सड़क पर पड़ा रहा। मदद देर से पहुंची। मैं उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूं। उसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी।"

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