बिहार में अब एफआईआर की कॉपी के लिए थाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अब एफआईआर की कॉपी आम लोगों से एक क्लिक की दुरी पर है। दरअसल बिहार में अब एफआईआर फाइलों से बाहर आकर डिजिटलाइस हो गयी हैं। अब शिकायतकर्ता घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप पर एफआईआर की कॉपी देख सकता है। इसके लिए स्टेट साइबर क्राइम ब्यूरो की साइट पर जाना होगा। इसके बाद जिले और थाने के नाम का चयन करके शिकायतकर्ता एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं। इसमें एफआईआर जिस दिन दर्ज हुई है उस दिन की डेट के साथ साथ एफआईआर संख्या और शिकायत करने वाले की जानकारी के साथ साथ आरोपी की भी जानकारी होगी।
बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार उन्हें क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के तहत राज्य के 1064 थानों को इससे जोड़ना है। फिलहाल करीब 900 थाने इससे जुड़ गए हैं और इस महीने के अंत तक बाकी भी जुड़ जाएंगे। इसके पीछे पुलिस का मकसद उनके काम में पारदर्शिता लाना और कार्य प्रणाली में सुधार करना है। स्टेट साइबर क्राइम ब्यूरो की साइट पर लोगों को एफआईआर के अलावा भी और कई अन्य चीज़ों की जानकारी मिलेगी। जैसे केस में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी की जानकारी, आज्ञात शवों की जानकारियां और इलाके में लापता लोगों की जानकारियां भी मिल सकेंगी। हथियार के खोने या फिर चोरी होने की भी जानकारी मिल सकेगी।
बिहार में ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा पहले से ही है। कोई भी व्यक्ति साइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए वेबसाइट पर अलग से बटन है जिसपर क्लिक करने से शिकायत का पेज खुल जाता है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ता है। शिकायत का 1000 शब्दों में संक्षिप्त विवरण करना होता है। इस तरह की सुविधा हो जाने से लोगो और पुलिस दोनों की परेशानी कम हुई है।

