कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) की एंट्री के साथ बिहार में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही इसे लेकर नई गाइडलाइन (New CoronaVirus Guideline) भी जारी कर दी गई है। आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक के बाद गृह विभाग ने अनलॉक-11 को लेकर गाइडलाइन जारी कर सभी DM और SP को प्रोटोकॉल पालन कराने का आदेश दिया है। यह गाइडलाइन आज से 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगी।
नई गाइडलाइन
- दुकानों और प्रतिष्ठानों को लेकर निर्देश
- गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठानों को सामान्य रूप से खोला जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्तों का पालन करना होगा।
- दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था हर हाल में करनी होगी।
- दुकान और प्रतिष्ठानों के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए (2 गज की दूरी) के लिए घेरा बनाना होगा।
- दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल वही कर्मचारी काम कर सकेंगे, जो कोविड का टीका लगाए होंगे।
- दुकानों और प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों का हर हाल में वैक्सीनेशन कराना होगा। साथ ही एक-एक कर्मचारी का पूरा लेखा जोखा अपने पास रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर सकता है।
स्कूलों को लेकर निर्देश
- विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य रूप से खुलेंगे।
- आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) खोले जा सकेंगे।
- ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी यथासंभव उपलब्ध रखा जाएगा। इसके लिए कोरोना की गाइडलाइन का हर हाल में कड़ाई से पालन करना होगा।
- स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी।
- इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका लेने वाले व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
धर्मस्थल के लिए निर्देश
- यह सामान्य रूप से खुल सकेंगे, लेकिन संबंधित धार्मिक स्थल के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां आने वाले श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनें।
- मंदिर में संक्रमण को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है और सोशल डिस्टेंस व मास्क को लेकर विशेष सख्ती की जा रही है।
- राजगीर में अवस्थित कुण्ड भी आम जनता के लिए नियमित खुले रहेंगे। कुंड में स्नान के लिए आने वाले व्यक्तियों की रैपिड एंटिजेन टेस्ट के माध्यम से जांच कराई जाएगी।
- जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों की RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो या जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ली हुई हो।
- सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति के बाद कराने का आदेश दिया गया है।
सिनेमा घरों और मॉल कि लिए आदेश
- सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 % के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।
- शॉपिंग मॉल में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर अलर्ट किया गया है। क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50 % उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।
- स्टेडियम ( इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ कोविड टीका लेने वालों का ही प्रवेश होगा।
शादी को लेकर दिशा निर्देश
- विवाह के पूर्व स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले सूचना देनी होगी।
- शादी और अंतिम संस्कार के साथ श्राद्ध कर्म भी कोविड प्रोटोकॉल में करना होगा।
- सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 % होगी, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा।
बिहार के सभी जिलाधिकारियों, आरक्षी अधीक्षकों और सिविल सर्जनों को ओमिक्रोन के संक्रमण के प्रसार की आशंका को देखते हुए पहले से तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों की व्यवस्था, विशेषकर आइसीयू व आक्सीजन की उपलब्धता की रखी जाएगी। प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों को भी तैयार रखने का निर्देश दिया गया है।
कोरोनावायरस के प्रसार को रोककर महामारी पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई गाइडलइन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम व भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
