बिहार में बढ़ते शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार आये दिन नए नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में राजधानी पटना में अब जो लोग शादी करने जा रहे हैं उनके लिए सरकार द्वारा बढ़ी गाइडलाइन जारी की गयी है। पटना में अब संचालित होटल, रेस्टोरेंट, वैंक्वेट हॉल संचालक और उसे बुक कराने वाले लोगों को अब इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके कार्यक्रम या परिसर में शराब का इस्तेमाल नहीं होगा।
और जो लोग होटल, रेस्टोरेंट या अन्य जगह को बुक कराने के पहले इस आशय का लिखित घोषणा पत्र देना होगा। प्रशासन द्वारा इस घोषणा पत्र को अनिवार्य कर दिया है। सरकार शराबबंदी को लेकर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ प्रकाशन की ओर से पिछले दिनों महत्वपूर्ण बैठक की गयी थी। इसके बाद आज शनिवार, 20 नवंबर को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने और प्रभावी मॉनिर्टंरग के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की।
प्रसाशन ने कहा है कि होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिक को सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा। उसका लोकेशन बैंक्वेट हॉल और परिसर में समुचित रूप में रखने को कहा गया है। जिससे शादी में शामिल लोगों की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। और सीसीटीवी फुटेज की जांच में दोषी पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने के साथ लोगों को इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जिसका नंबर 15545 और 18003456268 है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक सूचना /जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं।
