सीएम नीतीश के एलान के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल समेत अन्य अधिकारियों ने पीसी कर लॉकडाउन के संबंध में लिए गए निर्णय पर विस्तृत जानकारी दी.
कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच नीतीश सरकार ने बिहार में कल से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का एलान कर दिया है. हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीएम नीतीश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ की गई बैठक में ये फैसला लिया है. सीएम नीतीश के एलान के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह और प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने संयुक्त पीसी की. पीसी के दौरान उन्होंने लॉकडाउन के संबंध में लिए गए निर्णय पर विस्तृत जानकारी दी.
पीसी के दौरान दी गई जानकारी इस प्रकार है-
1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि आवश्यक सेवाओं जैसे- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय पहले की ही तरह काम करेंगे. न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा.
2. अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण और वितरण इकाईयां सरकारी और निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पहले की ही तरह काम करेंगे. नर्सिंग होम, दवा दुकानें, मेडिकल लैब इत्यादि बंद से प्रभावित नहीं होंगी
जानें लॉकडाउन के अन्य नियम
>>सार्वजनिक जगह पर अनावश्यक रूप से पैदल सहित अन्य तरह का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा.
>>इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर भी परिचालन पर रोक लगेगी.पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता 50 फीसदी रहेगी.
>> रेल से लंबी दूरी यात्रा करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.
>> निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य हेतु की पास निर्यात है वह भी जारी रहेंगे. हालांकि लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का पहले से परिचालन सुचारू रहेगा.
>>लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के स्कूल, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. यही नहीं, इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी.
>>रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलीवरी की फैसिलिटी होगी जो सुबह 9 से शाम 9 बजे तक होगी.
>>लॉकडाउन में धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
>> इसके अलावा सभी प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.
>>लॉकडाउन में बिहार के सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल आदि भी बंद रहेंगे.
>>विवाह समारोह हेतु 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इस दौरान डीजे की अनुमति नहीं होगी. जबकि सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने को देनी पड़ेगी.
श्राद्ध कर्म के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है.

