विजय की फिल्म 'जना नायकन' के निर्माताओं के लिए एक बड़ी जीत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को फिल्म को रिलीज के लिए मंजूरी देने का आदेश दिया।
अभिनेता विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जना नायकन' की रिलीज सेंसर प्रमाणन को लेकर बढ़ते विवाद के चलते स्थगित कर दी गई है। अब यह बात सामने आई है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म को U/A 16+ प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया है।
मद्रास हाई कोर्ट ने 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया
शुक्रवार को खबर आई कि मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को विजय की फिल्म 'जना नायकन' के लिए 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है। विजय की फिल्म के लिए यह एक बड़ी जीत है। हाई कोर्ट ने सेंसर से मंजूरी मिलने का आदेश दिया और सीबीएफसी को फिल्म रिलीज करने की अनुमति देने को कहा।
यह घटना मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को हुई पिछली सुनवाई में विजय की फिल्म की रिलीज पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद सामने आई है। बुधवार दोपहर को मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें केवीएन प्रोडक्शंस के वकील और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' के भविष्य पर बहस की। न्यायमूर्ति पीटी आशा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत में यह खुलासा हुआ कि 9 जनवरी को फिल्म की निर्धारित रिलीज से पहले सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करवाने की शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति जांच समिति का सदस्य था। एएसजी ने यह भी बताया कि विजय की फिल्म के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया रोकने का फैसला सीबीएफसी अध्यक्ष का था। अदालती मामले से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आईं।