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प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के भंग होने के बावजूद 30 हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिला परिषद भंग होने के बावजूद ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधान को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही बहाली का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है.

जिला परिषद की सलाहकार समिति होगी बहाल

दरअसल, जिला परिषद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है. शिक्षा विभाग की ओर से की गई नई व्यवस्था में अब शिक्षकों की नियुक्ति की अध्यक्षता सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी करेंगे. इसके साथ ही छठे चरण के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के अनुसार नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सभी जिला परिषदों में लागू की जाएगी।

30 हजार शिक्षकों की होगी बहाली

गौरतलब है कि छठे चरण में 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। लेकिन इस बीच, पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने के कारण भंग कर दिया गया है। इससे प्रत्याशी परेशान हो रहे थे। लेकिन अब विभाग ने इस चिंता पर विराम लगा दिया है. शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायत चुनाव तक नियुक्ति का अधिकार सलाहकार समिति को दिया गया है. प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार नियमावली के अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष ही सक्षम होगा। ज्ञात हो कि 9 जून को पंचायती राज संस्थाओं के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। इसके तहत जिला परिषद के भंग होने की तिथि पर केवल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ही सलाहकार समिति के संबंधित पदों पर रहेंगे। नोटिफिकेशन में सब कुछ बताया गया है

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