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बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव करने का फैसला लेते हुए एक बड़ा बदलाव कर दिया है किया है। इस बड़े बदलाव में अब जहां से लर्निंग लाइसेंस बनेगा, वहीं से स्‍थायी लाइसेंस भी निर्गत किया जाएगा। इस बड़े बदलाव को लेकर परिवहन विभाग ने राज्‍य के सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी (District Transport Officer) को पत्र भेज दिया है।

इसी के साथ सभी जिलों में पर्याप्‍त संख्‍या में चालक प्रशिक्षण संस्‍थान (Driving Training Centers) खोलने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि विभाग के इस बड़े बदलाव के कारण सैकड़ों आवेदन कर्ताओं का लाइसेंस फंस सकता है। बिहार में लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कोई पहले दिक्कत नहीं थी। पहले ऐसी सुविधा थी कि किसी जिले से लर्निंग और किसी अन्‍य जिले से स्‍थायी लाइसेंस बनवाया जा सकता था।

परिवहन विभाग के वेबसाइट पर यह ऑप्शन था कि लोग कहीं से लर्निंग और कहीं से स्‍थायी लाइसेंस बनवा सकते थे। जिस कारण आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्‍ट अनिवार्य वाले जिले से लर्निंग लाइसेंस बनवाकर आवेदक दूसरे जिले में बिना टेस्‍ट दिए स्‍थायी लाइसेंस बनवा लेते हैं। और यहीं कारण रहता था कि ऐसे लोगों को वाहन चलाने का पूरा अनुभव नहीं हो पाता।

अब इस बदलावों के कारण अब इसका आप्‍शन ही खत्‍म कर दिया गया है। अब जहां से लर्निंग लाइसेंस बनेगा, उसी जिले से स्‍थायी लाइसेंस भी बनवाना होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में निर्देश दिया गया है कि साफ्टवेयर में यह बदलाव अवश्य कर दें।

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