जैसे-जैसे बिहार में कोरोना का प्रकोप कम होता जा रहा है वैसे-वैसे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं। अब पटना हाई कोर्ट में कोरोना गाइडलाइन्स के पालन के साथ 27 सितम्बर से फिजिकल सुनवाई होगी। सीजेआई के आदेश के मुताबिक कोर्ट में कोविड गाइडलाइन्स के पालन के साथ चार दिन फिजिकल तो एक दिन वर्चुअल सुनवाई होगी। मंगलवार देर शाम हाई कोर्ट समन्वय समिति और हाई कोर्ट के तीन जजों की समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।
बैठक में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति अरबिन्द श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद तथा हाईकोर्ट समन्वय समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में मुख्य न्यायधीश भी हिस्सा लेने पहुंचे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई जैसे की अगर कोर्ट में अगर किसी भी कर्मचारी या फिर आम जनता के द्वारा कोरोना नियमो का उलंघन किया गया तो सीजेआई कोर्ट की फिजिकल सुनवाई बंद कर वापस वर्चुअल सुनवाई शुरू कर सकते हैं।
पहले दशहरा के पर्व को देखते हुए हाई कोर्ट को दशहरा के बाद खोलने की बात कही गई लेकिन समन्वय समिति के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा सहित अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद मुख्य न्यायाधीश ने शर्तों के साथ हाईकोर्ट खोलने पर अपनी सहमति दी। बैठक के बाद वर्मा ने हाई कोर्ट खोलने के निर्देश की जानकारी दी। उन्होंने कहा की कोरोना नियमो का पालन करने में हाई कोर्ट के सभी कर्मचारी और अधिवक्ता सहयोग करेंगे।

