बिहार में बालू (रेत) का अवैध धंधा करने वाले माफियाओं की अब खैर नहीं है. बिहार सरकार (Bihar Government) ने इन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए नई रणनीति तैयार की है. इसके तहत रेत खनन के अवैध धंधे (Illegal Mining) में शामिल सभी तरह के वाहनों और नावों को जब्‍त कर लिया जाएगा. साथ ही वाहनों पर लदे बालू और दूसरे खनिज पदार्थों के राजस्व मूल्य का 25 गुना अधिक जुर्माना माफियाओं से वसूला जाएगा. इतना ही नहीं धंधेबाजों को 2 साल के कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया.

बैठक में बिहार खनिज नियमावली 2019 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. साथ ही नई नियमावली को राज्य में लागू कर दिया गया है. इसके प्रभावी होने के बाद यह स्पष्ट है कि अवैध खनन में शामिल माफियाओं के वाहन सीधे जब्त कर लिए जाएंगे. जब्‍त बड़े वाहनों को छुड़ाने के लिए 4 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा प्रति ट्रैक्टर से 25000 रुपये की वसूली की जाएगी. गौरतलब है कि यह जुर्माना बालू पर लगे जुर्माना से अलग होगा. इसके अलावा सभी तरह के दूसरे वाहन नाव और पोकलेन को भी जब्‍त करने का नियमावली में प्रावधान लाया गया है. पकड़े गए वाहनों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और इन्हें नीलाम कर दिया जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि राज सरकार ने बालू के अवैध धंधे में शामिल माफियाओं को कानूनी शिकंजे में कसने का अधिकार पुलिस को भी सौंप दिया है.

इसी तरीके से बचाया भी जा सकता है
पुलिस अब छापेमारी कर अवैध तरीके से रेत खनन के धंधे में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज देगी. खान और भूतत्व विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और राजस्व की भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कड़ा कदम उठाया गया है. अवैध बालू उत्खनन को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पुलिस की छापेमारी में बड़ी संख्या में गिरफ्तार होने के बावजूद बालू माफियाओं का खेल लगातार जारी है. अभी भोजपुर और पटना में 72 लोगों को 2 दिनों में गिरफ्तार किया गया. कई वाहन भी जब्त किए गए. पुलिस केस भी सभी के खिलाफ दर्ज करवा कर जेल भेजा गया. इसके बावजूद बालू माफियाओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता.

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