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भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों की माने तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,15,736 नए मामले आए हैं। इसी के साथ ही देश में अब कुल पॉजिटिव मामले 1,28,01,785 हो गए हैं। इसकी रोकथा के लिए कई कई ठोस कदम उठाए जा रहे है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क आनिवार्य होगा।

बता दें कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला उस रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क न पहनने पर फाइन लगाने की बात थी। अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा कवच की तरह है जो इसे पहनने वाले और उसके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करता है। गौरतलब है कि कार में अकेले बैठे ड्राइवर द्वारा मास्क न पहनने पर कई याचिकाएं डाली गई थीं.

जिस पर 17 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसने अकेले कार चला रहे लोगों को मास्क पहनने से संबंधित कोई आदेश नहीं पारित किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि उसने ये आदेश अप्रैल 2020 में जारी किया था कि निजी और ऑफिस दोनों वाहन में अकेले होने पर भी मास्क लगाना होगा।