पटना हाई कोर्ट ने असम से बिहार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नाबालिग लड़कों के मामले में 'सुरक्षा खामियों' की ओर इशारा किया है।

पटना: पटना हाई कोर्ट ने "सुरक्षा में चूक" पर गंभीर चिंता जताई है, जिसके कारण दो नाबालिग लड़के बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ी में दूर असम से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की तस्करी कर पाए। इस गाड़ी को राज्य की राजधानी के बाहरी इलाके में रोका गया था।

जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल-जज बेंच ने पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) को निर्देश दिया कि वे इस मामले की "तीन महीने के भीतर" जांच करें। कोर्ट ने टिप्पणी की कि "आम लोगों की सुरक्षा के लिए फुलप्रूफ इंतज़ाम होने का राज्य का दावा एक धोखा लगता है"।

15 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने चिंता जताई कि वह गाड़ी "बिना किसी रुकावट के असम से बिहार तक कमर्शियल मात्रा में गांजा लेकर आई। वे आसानी से विस्फोटक भी ले जा सकते थे, जिससे आम लोगों की जान को खतरा हो सकता था"।

ये टिप्पणियां एक नाबालिग की ओर से दायर रिविज़न याचिका को मंज़ूरी देते हुए की गईं; उसकी ज़मानत अर्ज़ी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज कर दिया था।

पटना ज़िले के रहने वाले इन दोनों नाबालिग लड़कों को पिछले साल डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यहाँ पास ही दीदारगंज में पकड़ा था। वे एक ऐसी कार में अकेले सवार थे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट नहीं था।

गाड़ी के अंदर बनी एक "गुप्त जगह" से 60 किलो से ज़्यादा गांजा वाले "109 पैकेट" मिलने के बाद, उन नाबालिग लड़कों से पूछताछ की गई, जिनमें से किसी के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

इसके बाद, लड़कों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उन्हें CICL (कानून के साथ टकराव में बच्चे) घोषित कर दिया। बाद में, बोर्ड ने एक नाबालिग को ज़मानत दे दी, लेकिन दूसरे को ज़मानत देने से इनकार कर दिया; इसके बाद उसने हाईकोर्ट में एक रिविज़न याचिका दायर की।

याचिका को मंज़ूरी देते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह दावा कि उसने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की—जिसके दस्तावेज़ उम्र के सबूत के तौर पर पेश किए जा सकें—"आज के समय में विश्वसनीय नहीं लगता"।

कोर्ट ने SSP को यह जांचने और पक्का करने का भी निर्देश दिया कि क्या वे दोनों लड़के सचमुच नाबालिग थे। साथ ही, अगर यह पाया जाता है कि उन्होंने "अपनी उम्र से जुड़ी ज़रूरी बातें छिपाई थीं या किसी तरह की धोखाधड़ी की थी", तो राज्य सरकार उनके ज़मानत बॉन्ड रद्द करने और उन्हें 'कानून के साथ टकराव में बच्चे' घोषित करने वाले आदेश की समीक्षा के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जाने के लिए स्वतंत्र होगी।

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