बिहार में शराबियों पर नकेल कस्ते हुए नीतीश सरकार ने शराबबंदी करवाई। इस शराबबंदी को लेकर कई सारे नियम भी पारित किये गए हैं। अब इसे लेकर नये नियम को भी हरी झंडी मिल गयी है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के प्रारूप को मंजूरी मिल गयी है।
शराबबंदी के नए नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 2000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। अगर वह व्यक्ति पुलिस के साथ सहयोग नहीं करता है या फिर जुर्माने की राशि नहीं देता है, तो उसे 30 दिनों का जेल होगा। यही नहीं, दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना न लगकर एक साल का जेल होगा।
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार (Sanjay Kumar) ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय से विभाग ने अनुरोध किया है कि द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को दिये जायें। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों- विधानसभा और विधान परिषद से यह पास कर दिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह नया कानून प्रभावी हो जाएगा।
