केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने हाल ही में चल रही नीट यूजी काउंसलिंग 2021 को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। इसे लेकर कमेटी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस के अनुसार, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है।
नोटिस के मुताबिक ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अब उम्मीदवारों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी नहीं होगा। इस वक्त देश से कई उम्मीदवार माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कॉलेजों में की जा रही मांग के कारण एडमिशन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
हालांकि, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने उम्मीदवारों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर निर्धारित नियमों में अस्थायी राहत दी है। एमसीसी ने अपने नोटिस के माध्यम से देश भर के कॉलेजों से कहा है कि वे उम्मीदवारों के बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के एडमिशन से दूर न करें।
उन्हें प्रोविजिनल एडमिशन देते हुए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने का अधिकतम 7 दिनों का समय दें। ऐसे में उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के भी वे नीट यूजी काउंसलिंग 2021 के अंतर्गत अलॉटेड कॉलेजों में रिपोर्ट कर सकते हैं और प्रोविजिनल एडमिशन ले सकते हैं।
